Cabinet रैंक में नियुक्त विधायकों की सुरक्षा के लिए विधेयक पारित

Update: 2024-07-24 05:19 GMT

Bengaluru बेंगलुरू: विधानसभा में आलोचना के बीच सरकार ने मंगलवार को कर्नाटक विधानमंडल (अयोग्यता निवारण) (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2024 पारित कर दिया। यह विधेयक कैबिनेट रैंक वाले विधायकों को सुरक्षा प्रदान करेगा।

कर्नाटक विधानमंडल (अयोग्यता निवारण) अधिनियम, 1956 में संशोधन करके मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव-I और II, वित्तीय सलाहकार, सलाहकार (नीति और योजना) और कर्नाटक राज्य नीति और योजना आयोग के उपाध्यक्ष के पदों को विधायक या एमएलसी होने के कारण अयोग्यता से छूट देने का प्रावधान किया गया है।

कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच के पाटिल ने विधेयक पारित करवाया। भाजपा के विधायकों ने आरोप लगाया कि सरकार में 72 विधायकों और एमएलसी को कैबिनेट रैंक के साथ नियुक्त किया गया है, जो राजकोष पर बोझ होगा। पाटिल ने कहा कि विधायकों को कैबिनेट रैंक के साथ नियुक्त करना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि यह 20 वर्षों से एक मानक था।

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