रान्या के खिलाफ यतनाल के बयान पर HC ने आपराधिक मामले पर रोक लगाई

Update: 2025-04-02 06:18 GMT

Karnataka कर्नाटक : सोना तस्करी मामले में न्यायिक हिरासत में चल रही अभिनेत्री रान्या राव के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक बयान देने के मामले में विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल के खिलाफ दायर आपराधिक मामले पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। इस संबंध में यतनाल द्वारा दायर आपराधिक याचिका पर मंगलवार को 'विधायकों और सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई' के लिए गठित विशेष पीठ के न्यायमूर्ति प्रदीप सिंह येरुरू ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से पेश हाईकोर्ट के वकील एल. महेश ने कहा, "सार्वजनिक क्षेत्र में जिम्मेदार पद पर बैठे याचिकाकर्ता का एक महिला के बारे में इस तरह से बोलना स्वीकार्य नहीं है। इससे बहुभाषी अभिनेत्री के सम्मान और चरित्र को ठेस पहुंची है। इसलिए उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।" याचिकाकर्ता के वकील वेंकटेश पी. दलवई ने इससे इनकार करते हुए दलील दी, 'याचिकाकर्ता का रान्या राव की गरिमा को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। यह राजनीति से प्रेरित शिकायत है। इसलिए इसे खारिज किया जाना चाहिए।' पीठ ने इसे स्वीकार करते हुए अतिरिक्त राज्य अभियोजक बी.एन. जगदीश को आपत्ति दर्ज कराने का निर्देश दिया और सुनवाई 28 तारीख तक स्थगित कर दी।

रान्या की रिश्तेदार अकुला अनुराधा की शिकायत पर हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में यतनाल के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 528 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।

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