Bengaluru : कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव उर्फ हर्षवर्धिनी रान्या और सह-आरोपी तरुण कोंडुरु राजू द्वारा सोने की तस्करी के मामले में दायर जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
न्यायमूर्ति एस विश्वजीत शेट्टी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। यह मामला 3 मार्च को केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की कार्रवाई से जुड़ा है, जिसके दौरान रान्या राव से 12.56 करोड़ रुपये मूल्य के सोने के बार जब्त किए गए थे।
उनके आवास पर की गई तलाशी में 2.06 करोड़ रुपये मूल्य के सोने के आभूषण और 2.67 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए। राव और राजू दोनों पर सीमा शुल्क अधिनियम की कई धाराओं के तहत गंभीर आरोप हैं, जिनमें सोने के अवैध आयात और तस्करी से संबंधित धाराएं भी शामिल हैं।