31 लोगों की मौत के मामले में चालक और vehicle owner को सजा

Update: 2025-04-26 17:56 GMT

Karnataka कर्नाटक: दिसंबर 2010 में मैसूरु-नंजनगुड मार्ग पर हुए दर्दनाक हादसे में 31 लोगों की जान गई थी, जब एक टेंपो उंदाबट्टी झील में गिर गया था। इस मामले में अब 14 साल बाद मैसूरु की एक अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है।

मुख्य आरोपी ड्राइवर को तीन साल छह महीने की जेल और ₹12,600 का जुर्माना सुनाया गया है। वहीं vehicle owner को एक साल की सजा और ₹10,000 का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है


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