कर्नाटका HC का महत्वपूर्ण फैसला, स्मार्ट मीटर को अनिवार्य बनाने से रोका

Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिसमें उन्होंने बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (Bescom) और राज्य सरकार को पर्मानेंट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन्स के लिए प्री-पेड स्मार्ट मीटर को अनिवार्य बनाने से रोका है। कोर्ट ने कहा कि Bescom का यह फैसला कर्नाटका इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के नियम के खिलाफ है। कमीशन के नियम के मुताबिक, स्मार्ट मीटर सिर्फ अस्थायी कनेक्शन्स के लिए अनिवार्य हैं और नए और पुराने कनेक्शन्स के लिए यह वैकल्पिक हैं।
कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि गरीब लोग, जो पहले से ही आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, उन्हें इतना महंगा स्मार्ट मीटर कैसे लगवाया जा सकता है। हाई कोर्ट ने इस फैसले के बाद, Bescom और सरकार को स्मार्ट मीटर को अनिवार्य बनाने से रोका, ताकि ग्राहक के अधिकार और उनकी आर्थिक स्थिति का ध्यान रखा जा सके।
यह फैसला इस बात को सुनिश्चित करता है कि बिजली विभाग अपने नियमों को सुधारे और गरीब और आम नागरिकों पर अनावश्यक बोझ न हो।





