Maharashtra महाराष्ट्र : एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर सभी राज्य विभागों, उद्यमों और अर्ध-सरकारी निकायों को 500 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को स्वतंत्र रूप से स्वीकृत करने से प्रतिबंधित कर दिया है। यह निर्देश एमएमआरडीए, सिडको, म्हाडा, एसआरए और महाहाउसिंग जैसी प्रमुख एजेंसियों की शक्तियों को प्रभावी रूप से सीमित करता है।
उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के अधीन वित्त एवं नियोजन विभाग द्वारा जारी इस आदेश में कहा गया है कि 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक की अनुमानित लागत वाली किसी भी परियोजना को अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता वाली बुनियादी ढाँचा संबंधी कैबिनेट समिति के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।