Chikballapur : खाद्य सुरक्षा लाइसेंस अनिवार्य

Update: 2025-08-23 08:02 GMT

Karnataka कर्नाटक : जिला आयुक्त पी.एन. रविंद्र ने कहा कि सभी खाद्य उद्यमियों को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग से पंजीकरण या व्यावसायिक लाइसेंस प्राप्त करना होगा और समय-समय पर उसका नवीनीकरण भी कराना होगा।

वे बुधवार को जिला प्रशासन, जिला पंचायत, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा शहर में आयोजित 'खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण एवं प्रमाणन' कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि जिले के सभी होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी, कैटरर्स और स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को रजिस्ट्रार कार्यालय, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन से पंजीकरण, व्यावसायिक लाइसेंस और ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। उन्हें समय-समय पर इनका नवीनीकरण भी कराना होगा।
ऐसा न करने पर FSSAI अधिनियम 2006 के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा। होटल व्यवसायियों को होटल के अंदर, बाहर और शौचालयों की सफाई पर लगातार नज़र रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रसोई में काम करने वालों और खाद्य सामग्री संभालने वालों को अनिवार्य रूप से टोपी, दस्ताने और मास्क पहनने चाहिए।
उन्होंने सुझाव दिया कि भोजन में किसी भी प्रकार के कृत्रिम रंग या स्वाद बढ़ाने वाले पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। भोजन तैयार करने में प्रयुक्त सब्जियों और खाद्य सामग्री की गुणवत्ता बनाए रखी जाए।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी डॉ. एन. भास्कर, जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी डॉ. महेश कुमार, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त डॉ. के.एस. प्रकाश, खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. के. मंजुला, डॉ. रामचंद्र रेड्डी, डॉ. वेंकटेश मूर्ति, डॉ. हेमा, डॉ. अक्षय श्रीनिवास, डॉ. सत्यनारायण रेड्डी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, उद्यमी एवं व्यवसायी उपस्थित थे।
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