Bengaluru बेंगलुरू : बृहत बेंगलुरू महानगर पालिका The Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike (बीबीएमपी) ने वर्ष 2024-25 के लिए संपत्ति कर वसूलने के लिए सख्त कदम उठाया है। बीबीएमपी ने अब तक 4,566 करोड़ रुपये एकत्र किए हैं। इसका चालू वित्त वर्ष के अंत तक 6,000 करोड़ रुपये संपत्ति कर वसूलने का लक्ष्य है। बीबीएमपी क्षेत्र में 20.5 लाख लोगों में से 3.49 लाख लोगों ने अपना संपत्ति कर नहीं चुकाया है। जिनमें से 1.73 लाख लोग दीर्घकालिक डिफॉल्टर हैं और 1.76 लाख लोग चालू वर्ष के डिफॉल्टर हैं, जिन पर बीबीएमपी खजाने का कुल 390 करोड़ रुपये बकाया है, ऐसा राजस्व विभाग के विशेष आयुक्त मुनीश मौदगिल ने कहा। नोटिस, एसएमएस, आईवीआरएस कॉल, व्यक्तिगत कॉल और कुर्की नोटिस जारी करने के बाद भी दीर्घकालिक डिफॉल्टरों ने संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया है। जानबूझकर और दीर्घकालिक डिफॉल्टरों ने बीबीएमपी के तहत एकमुश्त निपटान योजना का लाभ भी नहीं उठाया है।
उन्होंने कहा कि उन्होंने कई वर्षों से संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया है। जोनवार संग्रह के अनुसार, बोम्मनहल्ली जोन में 2,67,088 संपत्तियां, 400.55 करोड़ रुपये कर संग्रह, दशरहल्ली जोन में 70,700 संपत्तियां, 110.22 करोड़ रुपये कर संग्रह, बीबीएमपी पूर्व जोन में 2,47,440 संपत्तियां, 649.40 करोड़ रुपये कर संग्रह, महादेवपुरा जोन में 3,26,747 संपत्तियां, 928.56 करोड़ रुपये कर संग्रह, आरआर नगर जोन में 2,08,302 संपत्तियां, 251.10 करोड़ रुपये कर संग्रह, बीबीएमपी दक्षिण जोन में 2,27,270 संपत्तियां, 565.62 करोड़ रुपये कर संग्रह, बीबीएमपी पश्चिम जोन में 1,87,715 संपत्तियां, 411.56 करोड़ रुपये कर संग्रह और येलहंका जोन में 17,08,801 संपत्तियां, 357.17 करोड़ रुपये कर संग्रह। 1 अप्रैल से जुर्माना अगर 31 मार्च तक बकाया संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया जाता है तो जुर्माने के रूप में दोगुनी राशि चुकानी होगी। चूंकि 31 मार्च संपत्ति कर के भुगतान की अंतिम तिथि है। इसके बाद संपत्ति मालिक को बकाया संपत्ति कर की राशि के बराबर जुर्माना देना होगा। यानी अगर 100 रुपये संपत्ति कर बकाया है तो उस पर 100 रुपये का जुर्माना और लगेगा। साथ ही 15 प्रतिशत सालाना ब्याज भी देना होगा।