बीबीएमपी पूरी तरह से विफल: बेंगलुरू में गड्ढों पर हाई कोर्ट
बीबीएमपी पूरी तरह से विफल: बेंगलुरू में गड्ढों पर हाई कोर्ट
कर्नाटक के उच्च न्यायालय ने कहा कि नगर निकाय, बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) बेंगलुरु की सड़कों पर गड्ढों को भरने के अपने आदेशों को लागू करने में पूरी तरह से विफल रहा है। कोर्ट ने गुरुवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई जारी रखी।
मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को याचिकाकर्ताओं के वकील ने बताया कि गड्ढों को भरने के अवैज्ञानिक तरीके से गड्ढों से संबंधित घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़ रही है. बीबीएमपी अधिवक्ता ने गड्ढों को भरने के लिए नगर निकाय द्वारा किए गए प्रयासों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। हालांकि, अदालत ने कहा कि बीबीएमपी अपने काम में "पूरी तरह से विफल" रही है और उसे निर्देश दिया कि अब तक कितने गड्ढों को भरा गया है, इस पर एक हलफनामा दाखिल करें। सुनवाई 2 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई।