Karnataka: अदालत ने अलग रह रही पत्नी और उसके परिवार के सदस्यों को जमानत दी

Update: 2025-01-05 11:43 GMT

Bengaluru बेंगलुरू: बेंगलुरू की एक अदालत ने ऑटोमोबाइल फर्म के कार्यकारी अतुल सुभाष की अलग रह रही पत्नी और ससुराल वालों को जमानत दे दी है। अतुल सुभाष ने पिछले महीने आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने अपनी शादी में गड़बड़ी और अपनी पत्नी पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। अतुल सुभाष के परिवार ने कहा है कि आदेश पत्र मिलने के बाद वे कर्नाटक उच्च न्यायालय में जमानत देने के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, उनकी मां निशा सिंघानिया और बहनोई अनुराग सिंघानिया को जमानत दी गई है। औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उन्हें एक या दो दिन में बेंगलुरू केंद्रीय कारागार से रिहा कर दिया जाएगा।

अतुल सुभाष के परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विनय सिंह ने कहा, "हमें टिप्पणी करने के लिए आदेश की पूरी प्रति प्राप्त करनी होगी। हमें अदालत से यह फैसला मिला है कि जमानत याचिका मंजूर कर ली गई है। इसका मतलब है कि आरोपी जमानत पर रिहा होने जा रहे हैं। आदेश पत्र मिलने के बाद हम उसका अध्ययन करेंगे और अगर जमानत दिए जाने के आधार पर कोई गुंजाइश होगी तो हम उच्च न्यायालय का रुख करेंगे। “बुनियादी दलीलें तकनीकी आधारों, गिरफ़्तारी के आधारों, याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों पर रखी गईं। यह ज़मानत की साधारण अर्जी थी और बच्चे की कस्टडी के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई।”

अतुल सुभाष के परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील पोन्ना ने कहा: “इस मामले में दी गई दलीलें सरल थीं। विपरीत पक्ष ने दावा किया कि उनकी ओर से कोई उकसावा या उकसावे की कार्रवाई नहीं की गई। हमारा तर्क था कि 24 पन्नों का सुसाइड नोट था और एक घंटे से ज़्यादा का वीडियो भी सामने आया है। हमारी अपील थी कि इस वीडियो को महत्व दिया जाना चाहिए और इसकी जाँच होनी चाहिए।”

अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी पर तलाक के लिए 3 करोड़ रुपये मांगने का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली। पुलिस ने 9 दिसंबर को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 108, 3 (5) के तहत आरोपियों के खिलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की।

विकास कुमार (अतुल के भाई) ने बेंगलुरु में मराठाहल्ली पुलिस के पास आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए पुलिस शिकायत दर्ज कराई थी। विकास कुमार ने शिकायत में आरोप लगाया कि आरोपियों ने उनके भाई (अतुल) के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करवाए और मामले को निपटाने के लिए 3 करोड़ रुपए की मांग की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके भाई को कार्यवाही के दौरान अदालत में ताना मारा गया कि या तो उन्हें 3 करोड़ रुपए देने होंगे या फिर आत्महत्या करनी होगी। निकिता के परिवार ने आरोप लगाया था कि मृतक सुभाष ने उनके परिवार से भारी दहेज की मांग की थी, जिसके कारण उनके पिता की मौत हो गई। अतुल के पिता पवन कुमार मोदी ने कहा था कि परिवार उनके बेटे के बच्चे की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा, "अगर अदालत अतुल की पत्नी को जमानत देती है, तो वह बच्चे पर हमला कर उसकी जान को खतरे में डाल सकती है। अगर वह मेरे बेटे को आत्महत्या के लिए मजबूर कर सकती है, तो वह बच्चे के साथ भी ऐसा ही कर सकती है।" "मेरा पोता उसके लिए एटीएम था। उसे उसकी देखभाल करने के बहाने पैसे मिलते थे। उसने 20,000 से 40,000 रुपए की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसने 80,000 रुपए के लिए अपील की। ​​इसके बाद भी वह और पैसे मांगती रही। इसलिए हमने बच्चे की कस्टडी के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है क्योंकि वह हमारे पास सुरक्षित है।”

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