Aero India: बीबीएमपी कार्यक्रम स्थल के 10 किमी के भीतर मांस, मांसाहारी भोजन की बिक्री पर प्रतिबंध

Update: 2023-01-28 12:10 GMT
बृहत बेंगलुरु महानगर पालिके (बीबीएमपी) ने 30 जनवरी से 20 फरवरी तक येलहंका में वायु सेना स्टेशन के 10 किलोमीटर के दायरे में सभी मांस और मछली की दुकानों, मांसाहारी होटलों और रेस्तरां को बंद करने का आदेश दिया है। एयरफोर्स स्टेशन पर 13 से 17 फरवरी तक होने वाले एयरो इंडिया शो के 14वें संस्करण के मद्देनजर यह आदेश जारी किया गया है। निर्धारित क्षेत्रों में मांसाहारी व्यंजन परोसने और बेचने दोनों पर रोक लगा दी गई है।
बीबीएमपी के संयुक्त आयुक्त, येलहंका जोन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, "इसका कोई भी उल्लंघन बीबीएमपी अधिनियम 2020 और भारतीय विमान नियम 1937 नियम 91 के तहत सजा को आकर्षित करेगा।"
नागरिक निकाय द्विवार्षिक आयोजन के कारण प्रतिबंध जारी कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बचे हुए भोजन और मांस के कचरे को खाने वाले पक्षियों को एयर शो के दौरान आसमान से दूर रखा जाए।

{जनता से रिश्ता इस खबर की पुष्टि नहीं करता है ये खबर जनसरोकार के माध्यम से मिली है और ये खबर सोशल मीडिया में वायरल हो रही थी जिसके चलते इस खबर को प्रकाशित की जा रही है। इस पर जनता से रिश्ता खबर की सच्चाई को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है।}

Tags:    

Similar News

-->