Bengaluru बेंगलुरू: राज्य में एसएसएलसी और अन्य कक्षाओं की परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं, लेकिन वर्ष 2024-25 के लिए स्कूल मान्यता नवीनीकरण की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। हालांकि शिक्षा विभाग ने पहले ही दो बार मान्यता नवीनीकरण की अनुमति दे दी है, लेकिन करीब 1500 स्कूलों ने अभी तक अपने आवेदन जमा नहीं किए हैं। पिछले साल से सरकार ने राज्य पाठ्यक्रम स्कूलों का नया पंजीकरण, पहली मान्यता, मान्यता नवीनीकरण, केंद्रीय पाठ्यक्रम स्कूलों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करना और उनकी नवीनीकरण प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है।
इसके अनुसार, चालू वर्ष में अब तक 8,000 से अधिक सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों ने मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है और 685 स्कूलों को दूसरी अवधि में भी मान्यता नवीनीकरण नहीं मिला है। 148 स्कूलों के आवेदन जिला और तालुक स्तर के अधिकारियों के पास लंबित हैं। राज्य में कुल 15,000 से अधिक गैर-सहायता प्राप्त निजी विद्यालय तथा लगभग 6,000 सहायता प्राप्त निजी विद्यालय हैं। इन 21,000 विद्यालयों में से लगभग 11,000 विद्यालयों को पिछले कुछ वर्षों में 5 वर्षों के लिए मान्यता दी जा चुकी है। वे विद्यालय इस वर्ष आवेदन नहीं कर सकते। शेष 10,000 विद्यालयों में से 8,637 विद्यालयों ने इस वर्ष मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है। इनमें से 7,804 विद्यालयों का नवीनीकरण हो चुका है। शेष 685 विद्यालयों के आवेदन अस्वीकृत हो चुके हैं तथा मान्यता नवीनीकरण नहीं हुआ है, तथा पुनः आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं:
जिन विद्यालयों के आवेदन अस्वीकृत हुए हैं, वे पुनः शिक्षा विभाग द्वारा आवेदन जमा करने की अवधि के तीसरे विस्तार का इंतजार कर रहे हैं। कई विद्यालय मान्यता नवीनीकरण के लिए आवश्यक मानदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं।
विभाग में चर्चा है कि अंतिम चरण में सरकार यह मानकर चल रही है कि वह अगले वर्ष के लिए मानदंड पूरे करने का लिखित वादा करके मान्यता का नवीनीकरण कर देगी। स्कूल मान्यता के नवीनीकरण के लिए निजी स्कूलों को 22 दस्तावेज जमा कराने होंगे, जिसमें स्कूल पंजीकरण प्रमाण पत्र, प्रथम मान्यता प्रमाण पत्र, प्रथम नवीनीकरण प्रमाण पत्र, फिर वार्षिक नवीनीकरण, यदि सोसायटी है तो पीटीआर कॉपी, स्कूल की अपनी जमीन का साइट प्रमाण पत्र, खाता, राजस्व रसीद, यदि किराए या लीज पर है तो कम से कम 30 वर्ष के लिए प्राप्त पंजीकरण प्रमाण पत्र शामिल हैं। इनमें हाल के वर्षों में जोड़े गए मानदंड शामिल हैं, जिनमें स्कूल की जमीन का शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए भूमि रूपांतरण, स्कूल भवन योजना अनुमोदन और सुरक्षा मानक तथा अग्नि सुरक्षा सुविधाएं शामिल हैं। हालांकि, कुछ निजी स्कूलों द्वारा इनमें से कुछ मानदंडों के खिलाफ आपत्ति जताए जाने और कानूनी लड़ाई लड़ने के मद्देनजर मान्यता को केवल एक वर्ष के लिए नवीनीकृत करने की अनुमति दी गई है, जो केवल वर्तमान शैक्षणिक वर्ष पर लागू होगा और अगले वर्ष इन मानकों को पूरा करने का वादा करते हुए शपथ पत्र प्राप्त करना होगा।