Atul Subhash suicide: बेंगलुरु कोर्ट ने निकिता सिंघानिया, 2 अन्य को जमानत दी

Update: 2025-01-04 13:11 GMT
Bengaluru: बेंगलुरु: बेंगलुरु की एक अदालत ने शनिवार को टेकी अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में तीन आरोपियों को जमानत दे दी। अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 29वीं सीसीएच कोर्ट में जमानत याचिकाओं की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) ने आरोपियों को जमानत देने के खिलाफ दलील दी, लेकिन अदालत ने आखिरकार उन्हें जमानत देने का आदेश दिया।
गौरतलब है कि हाई-प्रोफाइल टेकी आत्महत्या मामला अतुल सुभाष को उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा कथित रूप से परेशान किए जाने के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। अतुल का परिवार न्याय की मांग कर रहा है, उनके पिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपने पोते की कस्टडी सुनिश्चित करने की अपील की है।
इससे पहले, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसी मामले में निकिता के चाचा सुशील सिंघानिया को अग्रिम जमानत दी थी। तीनों आरोपियों को दिसंबर 2024 में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
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