रांची में मतदान 25 मई को, रांची ज़िला में लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर विभिन्न तिथियों को ड्राई डे घोषित
लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर रांची ज़िला में विभिन्न तिथियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ग) में उल्लेखित प्रावधान के तहत ड्राई डे घोषित किया गया है.
रांची : लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर रांची ज़िला में विभिन्न तिथियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ग) में उल्लेखित प्रावधान के तहत ड्राई डे घोषित किया गया है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने जारी आदेश किया है.
आयुक्त उत्पाद, झारखंड, रांची द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर अलग-अलग तिथियों को सम्पूर्ण रांची ज़िला में शुष्क दिवस (ड्राई डे) घोषित किया है. सभी प्रकार की खुदरा उत्पाद दुकानें, बार, रेस्तराँ एवं क्लब तथा माइको विव्ररी सहित, JSBCL, सभी देशी/विदेशी शराब की विनिर्माणशाला की अनुज्ञप्ति परिसर पूर्णतः बन्द रखने का आदेश दिया गया है.
ड्राई डे पर किसी भी प्रकार से शराब की आपूर्ति नहीं की जाएगी और न ही वितरित किया जायेगा. साथ ही सहायक आयुक्त उत्पाद/सभी निरीक्षक उत्पाद / सभी अवर निरीक्षक उत्पाद, रांची को उक्त तिथि को शत-प्रतिशत बन्दी सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है.
ड्राई डे की अवधि
13.05.2024 को (मतदान- सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा, पलामू)
11.05.2024 को 5:00 बजे अपराह्न से 13.05.2024 के 5:00 बजे अपराह्न तक
20.05.2024 को (मतदान- चतरा, कोडरमा, हजारीबाग)
18.05.2024 को 5:00 बजे अपराह्न से 20.05.2024 के 5:00 बजे अपराह्न तक
25.05.2024 को (मतदान- गिरिडीह, राँची, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम)
23.05.2024 को 5:00 बजे अपराह्न से दिनांक 25.05.2024 के 5:00 बजे अपराह्न तक
04.06.2024 को (मतगणना).