हाईकोर्ट में शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी की जमानत याचिका पर 22 अप्रैल को सुनवाई होगी
शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी की जमानत याचिका पर 22 अप्रैल को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी.
रांची : शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी की जमानत याचिका पर 22 अप्रैल को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. याचिका पर सुनवाई हाईकोर्ट में जारी है. निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर लगाया है. जमानत की गुहार 23 अगस्त 2023 को झारखंड बिहार और बंगाल में योगेंद्र तिवारी और उनके सहयोगियों के 32 ठिकाने पर ईडी ने छापेमारी की थी.
छापेमारी में योगेंद्र तिवारी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपित मिला. 19 अक्टूबर 2023 को ईडी ने योगेंद्र तिवारी को गिरफ्तार किया. बालू और शराब के अवैध कारोबार से 14.79 करोड़ रुपये का धंधा करने का ईडी की जांच में खुलासा हुआ था. ईडी ने 16 दिसंबर को योगेंद्र तिवारी और उनके 11 कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. जिसपर पीएमएलए की विशेष अदालत ने 23 दिसंबर को संज्ञान लिया है.