SC में छठी JPSC संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर एसएलपी पर सुनवाई पूरी

SC में छठी JPSC संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा

Update: 2022-07-28 07:58 GMT
Ranchi: सुप्रीम कोर्ट में छठी जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर एसएलपी पर गुरुवार को सुनवाई पूरी हो गई. मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. प्रतिवादी की ओर से कहा गया था कि वर्ष 2018 में झारखंड हाइकोर्ट ने एक मामले में जो फैसला दिया था, वह आज भी मान्य है. उसमें जेपीएससी ने स्पष्ट स्टेंड लिया था कि अभ्यर्थी को प्रत्येक पेपर में पास होना जरूरी है. कहा गया कि छठी जेपीएससी के विज्ञापन व नियमावली के अनुसार अभ्यर्थियों को सभी पेपर में न्यूनतम पास मार्क्स लाना जरूरी है. क्वालिफाइंग पेपर का मार्क्स मुख्य परीक्षा में जोड़ना गलत है. जेपीएससी ने पूर्व में जो स्टैंड लिया था, उसे रिजल्ट बनाते समय बदल दिया.
मामले में प्रतिवादी दिलीप कुमार सिंह की ओर से बताया गया था कि छठी जेपीएससी की मुख्य परीक्षा के बाद जेपीएससी ने कई अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में नहीं बुलाया था. इन अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाये. उसके बाद संशोधित रिजल्ट जारी हो. प्रार्थियों की ओर से बताया गया था कि पूर्व में भी कुल मार्क्स के आधार पर रिजल्ट जारी हुआ है. उनकी ओर से खाली पदों पर उन्हें समायोजित करने का आग्रह किया गया है. प्रार्थी फैजान सरवर, वरुण कुमार व अन्य की ओर से एसएलपी दायर कर झारखंड हाइकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गयी है. हाइकोर्ट की एकल पीठ ने छठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट व अनुशंसा को रद्द कर अनुशंसित 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को अमान्य घोषित कर दिया था. खंडपीठ ने भी एकल पीठ के आदेश को सही ठहराया था.
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