दुष्कर्म के दोषी को 25 वर्ष की सजा, जुर्माना भी लगा

Update: 2023-02-16 07:22 GMT

जमशेदपुर न्यूज़: दुष्कर्म सह पोक्सो एक्ट और अपहरण के मामले में एडीजे वन संजय कुमार उपाध्याय की अदालत में जामिनी सिंह उर्फ आकाश के खिलाफ 25 वर्ष कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई.

जुर्माना नहीं देने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं, अपहरण के मामले में अदालत से पांच वर्ष कारावास व पांच हजार जुर्माने का आदेश हुआ है. अदालत से जुर्माना राशि पीड़िता को देने का आदेश हुआ है. जामिनी सिंह उर्फ आकाश के खिलाफ अदालत में 6 फरवरी को दोष सिद्ध हुआ था. अभियोजन की ओर से अदालत में विशेष एपीपी राजीव कुमार ने बहस किया व नौ गवाहों का परीक्षण कराया था. इससे दोष सिद्ध हो गया. पटमदा में 19 अप्रैल 2021 को 13 वर्ष की नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म किया गया था. पीड़िता ने बताया था कि दोषी ने पहले भी तीन बार इसी तरह संबंध बनाया था. मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था.

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