नियमों को ताक पर रख झारखंड के 33 स्कूलों को 2.66 करोड़ का अनुदान मिला, वित्त रहित मोर्चा ने उठाए सवाल

झारखंड के 43 स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालय जिन्होंने बिना अनुमति के आवेदन किया था, उनमें से 33 स्कूलों को अनुदान मिल गया।

Update: 2022-07-26 04:00 GMT

फाइल फोटो 

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। झारखंड के 43 स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालय जिन्होंने बिना अनुमति के आवेदन किया था, उनमें से 33 स्कूलों को अनुदान मिल गया। इन स्कूलों को 2.66 करोड़ रुपये का अनुदान दे दिया गया। वहीं, विभागीय नियम के अनुसार आवेदन करने वाले स्कूलों को अब तक अनुदान नहीं मिला है। झारखंड राज्य वित्तरहित शिक्षा संयुक्त मोर्चा ने इस पर सवाल उठाए हैं।

झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान के लिए विज्ञप्ति निकाली थी। इसमें स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त स्कूलों को ही अनुदान देने की बात थी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन दिया जाना था। राज्य में 106 स्थायी प्रस्वीकृत विद्यालय हैं। स्थापना अनुमति प्राप्त स्कूल को अनुदान देने का कोई जिक्र नहीं था। बावजूद इसके राज्य के स्थापना अनुमति प्राप्त 42 स्कूलों ने ऑनलाइन आवेदन कर दिया था। इन्हें 2020-21 में अनुदान नहीं मिला, लेकिन 2021-22 के लिए आवेदन निकाया गया और कहा गया कि जो स्कूल पूर्व में आवेदन नहीं कर सकें हैं वे वर्तमान व पिछले वित्तीय वर्ष के अनुदान का आवेदन कर सकेंगे।
208 स्थापना अनुमति प्राप्त स्कूलों ने ऑनलाइन आवेदन किया। इसके बाद अनुदान समिति की बैठक हुई। इस बैठक में पूर्व में जब आवेदन नहीं मांगा गया था, उस दौरान नियम के विरुद्ध आवेदन करने वाले स्कूलों को अनुदान (2,66,40,000 रुपये) दे दिया गया और वैसे स्कूल जिनसे आवेदन मांगा गया था उन्हें अनुदान नहीं दिया गया।
वित्त रहित मोर्चा ने उठाए सवाल
झारखंड राज्य वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने इस पर सवाल उठाए हैं। संगठन के सुरेंद्र झा, रघुनाथ सिंह, अरविंद सिंह ने संयुक्त रूप से कहा है कि सरकार ने गलत रूप से आवेदन करने वाले को अनुदान दे दिया, लेकिन जिस नियम से सरकार ने आवेदन मांगा था उसके तहत आवेदन करने वाले स्कूलों को अब तक अनुदान नहीं मिला है। सरकार में क्या नियम से चलने वालों की कोई जगह नहीं है। सरकार अविलंब 208 ऐसे हाई स्कूलों जिन्होंने आवेदन किया है उन्हें अनुदान दे।
छात्रों के पास करने को बनाया गया आधार
वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के उत्तीर्ण छात्रों को आधार बनाया गया। 2020-21 में नियम के विरुद्ध वैसे स्थापना अनुमति प्राप्त हाई स्कूल जिन्होंने आवेदन किया था और उस पर उस समय विचार नहीं किया गया था उसे इस वर्ष अनुदान दे दिया गया है। वहीं, वैसे 208 संस्थान जिन्होंने नियम के अनुसार अनुदान किया था उन्हें अब तक आवेदन नहीं दिया गया है। अब ऐसे संस्थानों ने अनुदान देने की अपील की है, लेकिन अनुदान समिति की बैठक आयोजित नहीं हो रही है।
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