Jharkhand : नाबालिग से दुष्कर्म कर उसे गर्भवती बना देने के एक मामले में अदालत ने सोमवार को नामजद आरोपी निरसा थाना क्षेत्र निवासी दुर्योधन सोरेन को 20 वर्ष कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश ने सजा की बिंदु पर बहस की. मामले में पीड़िता की शिकायत पर निरसा थाना में एक मई 2024 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसके मुताबिक आरोपी ने सबसे पहले जब पीड़िता एक शादी वाले घर में गयी थी, वहां उसके साथ दुष्कर्म किया था|
इसके बाद आरोपी ने अनेक बार डरा धमकाकर पीड़िता का यौन शोषण किया. पीड़िता के गर्भवती होने की जानकारी मिलने पर गांववालों ने पीड़िता से आरोपी की शादी भी करा दी थी. लेकिन बाद में आरोपी ने पीड़िता को मारपीट कर घर से निकाल दिया|