Jharkhand : लातेहार कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को 40 वर्ष की कठोर सजा सुनाई
लातेहार Latehar : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय (पोक्सो एक्ट) की अदालत ने दुष्कर्म करने के आरोपी को दो अलग अलग धाराओं में कुल 40 साल की कठोर सजा सुनाई हैं. स्पेशल लोक अभियोजक अशोक कुमार दास ने बताया कि अदालत ने स्पेशल पॉक्सो 05/23 की सुनवाई के दौरान आरोपी तुलसी सिंह (पिता जमुना सिंह, गारी टोला बगाई, थाना छिपादोहर, लातेहार) को दुष्कर्म करने का दोषी पाया और उक्त सजा सुनाया है.
श्री दास के अनुसार पीडि़ता ट्यूशन पढ़ कर अपनी सहली के साथ आ रही थी और छिपादोहर ब्रिज के पास खड़ी हो कर टेंपो का इंतजार कर रही थी. इस दौरान अभियुक्त तुलसी सिंह वहां आया और पीडि़ता को जबरदस्ती अपनी बाइक में बैठा कर झाडि़यों मे ले जा कर उसके साथ दुष्कर्म किया. इस संबंध में छिपादोहर थाना में अपराध नंबर 35/22 दिनांक 14/10/22 को दर्ज गया था. इस मामले मे कुल नौ गवाहों को प्रस्तुत किया गया था. श्री दास ने बताया कि न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को 376(3) भादवि के तहत बीस वर्ष कठोर सजा और पांच लाख रूपया जुर्माना की सजा सुनाया है साथ ही जुर्माना ना देने पर एक वर्ष की सजा सुनाई हैं. यू/एस 04(2) Posco Act के तहत 20 साल की सश्रम सजा तथा पांच लाख रूपये का जुर्माना और जुर्माना ना देने पर एक वर्ष तक की सजा सुनाई हैं. कुल 40 साल की सजा अदालत ने सुनाई हैं. दोनो सजायें अलग-अलग चलेंगी.