झारखंड : हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब, कहा- सुदूरवर्ती क्षेत्र के लोगों को योजनाओं का लाभ कैसे मिलेगा
राज्य में भूख से मौत के मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। राज्य में भूख से मौत के मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार से यह बताने को कहा है कि राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ देने के लिए क्या तंत्र बनाया गया है? इसकी जानकारी तीन सप्ताह में अदालत में दाखिल करने को कहा गया है। इस मामले में अदालत ने स्वत: संज्ञान लिया है।
इस मामले की पूर्व में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य के सुदुरवर्ती इलाके में रहने वाले लोगों को मिलने वाली योजना का लाभ पर झालसा से रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है।
इस पर अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि सुदूरवर्ती क्षेत्र में सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिलेगा। इसको लेकर सरकार ने कौन सा तंत्र बनाया है। अभी भी राज्य के गरीब योजनाओं से वंचित है। एक ओर देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। वहीं, राज्य के कई गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
दूसरे देशों में सामाजिक सुरक्षा का मामला नहीं आता है, लेकिन यहां पर अभी भी इस तरह के मामले भरे पड़े है। अदालत ने कहा कि सभी सरकारी योजनाओं का लाभ अगर राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाए तो राज्य की स्थिति बदल जाएगी। इस दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि सरकारी योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचाया जाएगा। इसका प्रयास सरकार कर रही है।