झारखंड हाई कोर्ट ने तल्हा खान की जमानत याचिका खारिज की
कोर्ट ने मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था
रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने रांची में सेना की 4.55 एकड़ जमीन समेत अन्य जमीन घोटाले मामले में आरोपित तल्हा खान की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर शुक्रवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने तल्हा खान की जमानत यचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।
पूर्व में ईडी के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने तल्हा खान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसे उसने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। मामले में ईडी ने 13 अप्रैल, 2023 को आरोपित को गिरफ्तार किया था, तब से वह जेल में है। इस मामले में प्रदीप बागची, बड़गाई अंचल के सीआई भानु प्रताप प्रसाद, अफसर अली, इम्तियाज अहमद, तल्हा खान और सद्दाम हुसैन को ईडी ने गिरफ्तार किया था।