जमीन घोटाला जुड़ा मनी लांड्रिंग मामले में छवि रंजन और प्रेम प्रकाश को हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया
निलंबित IAS छवि रंजन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है.
रांची : निलंबित IAS छवि रंजन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. जमीन घोटाला जुड़ा मनी लांड्रिंग मामले में निलंबित आईएएस छवि रंजन को जमानत देने से हाई कोर्ट ने इनकार किया. हाईकोर्ट ने छवि रंजन की जमानत याचिका की खारिज कर दी गई है. बरियातू में सेना कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की घोटाला मामले में छवि रंजन को ईडी ने गिरफ्तार किया था. 4 मई 2023 को ईडी ने गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद है.
वहीं, चेशायर होम स्थित एक एकड़ जमीन की फर्जीवाड़ा मामले में पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश को भी जमानत देने से हाईकोर्ट ने इनकार किया है. प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज किया. अवैध खनन और जमीन घोटाला के दो मामले में है प्रेम प्रकाश आरोपी निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.