झारखंड में नाबालिग से बलात्कार के लिए 60 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास
चाईबासा: झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले की एक अदालत ने करीब चार साल पहले एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में 60 वर्षीय एक व्यक्ति को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. लड़की, जो उस समय 13 वर्ष की थी और दोषी की परिचित थी, बलात्कार के परिणामस्वरूप गर्भवती हो गई है और अब एक बिन ब्याही माँ है।
सत्र न्यायाधीश-प्रथम की अदालत ने सेलाई बिरुआ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. इस संबंध में पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर मंझारी पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता और POCSO अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
बिरुआ लड़की को जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के बहाने पास के जंगल में ले गया और वहां डरा-धमकाकर उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता ने काफी देर तक अपने परिजनों को कुछ नहीं बताया. पेट में दर्द होने पर उसने यह बात अपनी मां को बताई।
तब पता चला कि वह गर्भवती थी। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने कहा कि पीड़िता की अब ढाई साल की बेटी है.