UDHAMPUR: गोवंश तस्करों की संपत्ति कुर्क

Update: 2025-11-08 11:43 GMT
UDHAMPUR.उधमपुर: नए आपराधिक कानून धारा 107 बीएनएसएस के तहत एक बड़ी कार्रवाई में, जो अपराध की आय को कुर्क करने का अधिकार देता है, उधमपुर पुलिस ने ज़िले के चेनानी, रहम्बल, उधमपुर और मजालता पुलिस थानों में दर्ज आठ मामलों में आदतन गोवंश तस्करों की 1.15 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। कुर्क की गई संपत्तियों में सात टाटा पिकअप वाहन और एक ट्रक शामिल हैं, जिनकी कीमत 1.15 करोड़ रुपये है, ये सभी ज़िले भर में गोवंश तस्करी में संलिप्त पाए गए।
अपनी पूछताछ के दौरान जाँच अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि ये संपत्तियाँ अपराध की आय से जुटाई गई हैं और सक्षम न्यायालयों से आदेश प्राप्त करने के बाद इन संपत्तियों को कुर्क कर लिया गया है, जिससे गोवंश तस्करी से जुड़े गिरोह की वित्तीय संपत्तियों पर प्रहार हुआ है। एक अधिकारी ने बताया कि नए आपराधिक कानूनों के तहत गोवंश तस्करों की संपत्ति कुर्क करने वाली उधमपुर पुलिस केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की पहली पुलिस है, जो उनके वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ एक ऐतिहासिक कार्रवाई है।
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