JAMMU.जम्मू: सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और यातायात के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, जम्मू की एक स्थानीय अदालत ने बख्शी नगर इलाके के महेशपुरा चौक पर सड़क बाधित करने और उपद्रव मचाने के आरोप में तीन लोगों को दोषी ठहराया। अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों - नदीम, बिलाल और फेजान - को जीएमसी जम्मू पुलिस चौकी के प्रभारी, पीएसआई तनविंदर सिंह ने फलों की गाड़ियों से सड़क अवरुद्ध करने और यातायात जाम करने के आरोप में हिरासत में लिया।
उन्होंने बताया कि बाद में उन पर पुलिस अधिनियम की धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया गया। अधिकारियों ने कहा, "अदालत ने उन्हें पाँच दिनों की सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई है।" उन्होंने बताया कि सजा के तहत, दोषी व्यक्ति प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक सरकारी मेडिकल कॉलेज जम्मू में सफाई का काम करेंगे। पुलिस और अदालत की इस कार्रवाई की जनता ने व्यापक रूप से सराहना की है और उम्मीद जताई है कि इस तरह के उपायों से शहर में अनुशासन, स्वच्छता और यातायात के सुचारू संचालन में मदद मिलेगी।