Srinagar श्रीनगर ड्रग्स की समस्या और नशीले पदार्थों से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले फाइनेंशियल नेटवर्क के खिलाफ़ अपनी लगातार मुहिम को जारी रखते हुए, बडगाम पुलिस ने एक दो-मंज़िला घर ज़ब्त कर लिया है। पुलिस के एक बयान में कहा गया है कि चरार-ए-शरीफ़ के हपतनार के रहने वाले नूर मोहम्मद डार का घर, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट की धारा 68-F(1) के तहत ज़ब्त किया गया है। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई चरार-ए-शरीफ़ पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR नंबर 36/2026 (NDPS एक्ट की धारा 8/15 के तहत) के सिलसिले में की गई है।
पुलिस ने कहा कि यह मामला नशीले पदार्थों को गैर-कानूनी तरीके से रखने, लाने-ले जाने और/या उनकी तस्करी से जुड़े अपराधों का है और इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने कहा, "कानून के प्रावधानों के अनुसार, ज़ब्त की गई संपत्ति के मालिक को सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना संपत्ति को बेचने, ट्रांसफर करने, लीज़ पर देने, गिरवी रखने या किसी तीसरे पक्ष का अधिकार बनाने की मनाही है।" यह कार्रवाई J&K पुलिस की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत "नशीले पदार्थों से जुड़े अपराधों के लिए सीधे तौर पर ज़िम्मेदार लोगों के साथ-साथ, इन गतिविधियों से जुड़ी फाइनेंशियल और प्रॉपर्टी एसेट्स को भी निशाना बनाया जा रहा है"।
बयान में कहा गया है, "NDPS एक्ट के संबंधित प्रावधानों को लागू करके, पुलिस ड्रग तस्करों और गैर-कानूनी ड्रग व्यापार में शामिल अन्य लोगों को उन फाइनेंशियल फायदों और एसेट्स से वंचित करने का काम कर रही है जो ऐसी गतिविधियों से जुड़े हैं या उनसे हासिल हुए हैं।"