JAMMU.जम्मू: सरकार ने जम्मू और कश्मीर में सभी रीजनल ट्रांसपोर्ट अधिकारियों (RTOs) और असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट अधिकारियों (ARTOs) को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की शक्तियों का इस्तेमाल करने का अधिकार दिया है। कानून, न्याय और संसदीय मामलों के विभाग के सचिव द्वारा जारी एक आधिकारिक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यह अधिकार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 14 की उप-धारा (1) के तहत दिया गया है।
नोटिफिकेशन औपचारिक रूप से सभी RTOs और ARTOs को नए आपराधिक प्रक्रिया कानून के प्रावधानों के अनुसार एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में काम करने के लिए नियुक्त करता है। आदेश के अनुसार, इन शक्तियों का इस्तेमाल उनके संबंधित अधिकार क्षेत्रों में किया जाएगा और अगले आदेश तक लागू रहेगा। इस कदम का मकसद प्रशासनिक और प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करना है, खासकर परिवहन विनियमन, सार्वजनिक व्यवस्था और कानूनी प्रावधानों के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों में।