Jammu and Kashmir के कुपवाड़ा में ड्रग तस्कर की संपत्ति कुर्क की गई

Update: 2024-12-02 12:17 GMT
 
Jammu and Kashmir श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सोमवार को उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में एक कुख्यात ड्रग तस्कर की संपत्ति कुर्क की। पुलिस ने बताया कि ड्रग तस्करी पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कुपवाड़ा जिले के सोगाम थाने की पुलिस ने सुरिगाम लोलाब निवासी लतीफ अहमद चौहान पुत्र जलाल दीन चौहान के आवासीय घर को कुर्क किया है।
यह कार्रवाई पुलिस स्टेशन सोगाम में दर्ज एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20 के तहत केस एफआईआर संख्या 61/2017 से संबंधित है। यह कार्रवाई नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (एनडीपीएस) की धारा 68 (एफ) के तहत की गई।
अटैचमेंट ऑर्डर को डिप्टी एसपी लोलाब, तहसीलदार लालपोरा और एसएचओ सोगाम की मौजूदगी में निष्पादित किया गया। जांच के दौरान आवासीय संपत्ति की पहचान मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध रूप से की गई संपत्ति के रूप में की गई। यह निर्णायक कदम क्षेत्र से मादक पदार्थों की समस्या को खत्म करने के लिए कुपवाड़ा पुलिस की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। पुलिस के बयान में कहा गया है, "कुपवाड़ा पुलिस जनता से अपील करती है कि वे मादक पदार्थों से संबंधित गतिविधियों के बारे में कोई भी जानकारी देकर इस मिशन का सक्रिय रूप से समर्थन करें। इस सामाजिक बुराई से निपटने में जनता का सहयोग बहुत जरूरी है।"
जम्मू-कश्मीर में पुलिस मादक पदार्थों के तस्करों और तस्करों के खिलाफ आक्रामक तरीके से कार्रवाई कर रही है, ताकि इस अवैध व्यापार को रोका जा सके, जो केंद्र शासित प्रदेश के युवाओं को प्रभावित करता है। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि मादक पदार्थों की तस्करी ज्यादातर नियंत्रण रेखा (एलओसी) और अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) के पार से केंद्र शासित प्रदेश में की जाती है। इस तरह से जुटाए गए धन का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने और उसकी मदद करने के लिए किया जाता है। यह भी माना जाता है कि एक बार जब युवा इन पदार्थों के सेवन के आदी हो जाते हैं, तो वे आतंकवादियों और सीमा पार से संचालित आतंकवाद के संचालकों के हाथों में आसान मोहरे बन जाते हैं। पुलिस मादक पदार्थ तस्करों और विक्रेताओं की संपत्तियां भी जब्त कर रही है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऐसी संपत्तियां मादक पदार्थों के अवैध व्यापार से अर्जित आय से अर्जित की जाती हैं।

(आईएएनएस)

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