J&K: पीडीपी नेता पारा के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला खारिज

Update: 2025-07-06 02:14 GMT

J&K: पिछले साल दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में संसदीय चुनावों के दौरान पीडीपी नेता और विधायक वहीद-उर-रहमान पारा द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित एक मामले को शुक्रवार को यहां की एक अदालत ने खारिज कर दिया।

अवंतीपोरा के अतिरिक्त विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट मुनीर अहमद भट ने मामले को खारिज करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के सिद्धांतों और मामले के तथ्यों के अनुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत अपराध का कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है।

“चालान (पुलिस आरोपपत्र) खारिज किया जाता है और आरोपी (पारा) को रिहा किया जाता है। आरोपी के जमानत बांड और व्यक्तिगत बांड को खारिज किया जाता है। जब्त किए गए दस्तावेज/सामग्री, यदि कोई हो, को उसके वास्तविक मालिक/दावेदार को सौंप दिया जाएगा, जो उसके व्यक्तिगत बांड के निष्पादन पर उसका हकदार है, और उन्हें अपीलीय अदालत के आदेशों, यदि कोई हो, के अधीन रखा जाएगा,” अदालत ने कहा।

श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र से पीडीपी उम्मीदवार पर्रा ने 27 अप्रैल को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए रोड शो के रूप में एक रैली आयोजित की थी और इसके बाद पुलिस ने एक लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा करने के लिए आईपीसी की धारा 188 के तहत उन पर मामला दर्ज किया था।

 

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