Pampore, पंपोर : जम्मू और कश्मीर (जेके) पंपोर पुलिस ने धारा 88 सीआरपीसी के तहत आतंकी हैंडलर ओवैस फिरोज मीर की अचल संपत्ति जब्त कर ली है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि यह संपत्ति आतंकी गतिविधियों से जुड़ी हुई थी। एक विज्ञप्ति के अनुसार, आतंकी हैंडलर ओवैस फिरोज मीर पुत्र फिरोज अहमद मीर की पंपोर (द्रंगबल एस्टेट) में स्थित अचल संपत्ति (02 मरला और 79 वर्ग फीट भूमि) को अतिरिक्त सत्र न्यायालय पुलवामा (एनआईए अधिनियम के तहत विशेष नामित न्यायालय) से अवंतीपोरा पुलिस द्वारा कुर्की के संबंध में आदेश प्राप्त होने के बाद यू/एस 88 सीआरपीसी के तहत कुर्क कर लिया गया है।
इस आदेश को आज राजस्व अधिकारियों ने पंपोर पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर क्रियान्वित किया । उक्त आतंकवादी पुलिस स्टेशन पंपोर के एफआईआर संख्या 42/2018 यू/एस 18,20 और 38 यूए(पी) अधिनियम में शामिल है और उसे विशेष एनआईए कोर्ट पुलवामा द्वारा भगोड़ा घोषित किया गया था। प्रासंगिक रूप से, पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ओवैस फिरोज हथियार और गोला-बारूद भेजकर तथा स्थानीय आतंकवादी नेटवर्क को सक्रिय करके आतंकवादी गतिविधियों को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने में शामिल है।