वक्फ अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर Omar Abdullah का बयान

Update: 2025-09-15 15:07 GMT
Srinagar, श्रीनगर : जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम के माध्यम से एक धर्म के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक सकारात्मक कदम है और उम्मीद जताई कि अधिनियम की अन्य समस्याग्रस्त धाराओं का भी समाधान किया जाएगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन इसके कुछ प्रावधानों को स्थगित कर दिया है।
पत्रकारों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, "हम कहते रहे हैं कि इस विधेयक के ज़रिए एक धर्म के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। यह अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे समझा है। अच्छा होगा अगर इस अधिनियम के अन्य आपत्तिजनक हिस्सों को भी उजागर किया जाए..." इससे पहले दिन में, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम निर्णय होने तक इसके कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि संशोधित अधिनियम की कुछ धाराओं को संरक्षण की आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से आप विधायक मेहराज मलिक के खिलाफ सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) का मामला वापस लेने और उन्हें जल्द से जल्द रिहा करने का भी आग्रह किया है। अब्दुल्ला ने कहा, "उनके खिलाफ पीएसए मामला वापस लिया जाना चाहिए और उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाना चाहिए।"
जम्मू-कश्मीर के डोडा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक मेहराज मलिक पर 8 सितंबर को जम्मू-कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम 1978 (पीएसए) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था, क्योंकि उनकी गतिविधियां सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए हानिकारक थीं।सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, एक निवारक निरोध कानून है, जो जम्मू और कश्मीर में प्राधिकारियों को कुछ मामलों में बिना किसी मुकदमे के दो वर्ष तक व्यक्तियों को हिरासत में रखने की अनुमति देता है।
अब्दुल्ला ने आगे कहा कि कश्मीर घाटी में राजमार्ग बंद करना केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि अगर यह उनके नियंत्रण में होता, तो वे इसे फिर से खोल देते। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह राजमार्ग को बहाल करने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बात करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, "अगर यह राजमार्ग मेरे अधीन होता, तो मैं इसे खोल देता। यह राजमार्ग भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। मैं राजमार्ग मंत्री गडकरी जी से बात करूँगा और उनसे राजमार्ग को बहाल करने और इसे खोलने का आग्रह करूँगा। मैं रेल मंत्री से भी कहना चाहूँगा कि यहाँ से और ट्रेनें चलाई जाएँ।"
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