Jammu-Kashmir: पुलिस की ड्रग्स तस्करी पर सख्त कार्रवाई, संपत्ति जब्त

Update: 2025-07-28 04:31 GMT
Jammu-Kashmir: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कुलगाम ज़िले में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत एक ड्रग तस्कर की संपत्ति ज़ब्त की है।पुलिस के अनुसार, संपत्ति की कीमत लगभग 65 लाख रुपये है और यह मीरबाज़ार के जादूरा निवासी गुलाम अहमद मीर के बेटे फारूक अहमद मीर के नाम पर थी। ज़ब्त की गई संपत्ति में 850 वर्ग फुट का एक मंजिला मकान और 12 मरला ज़मीन शामिल है।
फारूक अहमद मीर के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत दो मामले दर्ज हैं। पहला मामला एफआईआर संख्या 85/2020 पुलिस स्टेशन मट्टन में धारा 8, 15 और 29 के तहत दर्ज है। दूसरा मामला एफआईआर संख्या 104/2025 पुलिस स्टेशन काजीगुंड में धारा 8 और 15 के तहत दर्ज है। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ के तहत की गई है। जाँच में पता चला है कि यह संपत्ति मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध धन से खरीदी गई थी।
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