जम्मू-कश्मीर: कठुआ में कूल लिप तंबाकू उत्पाद की बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध
Jammu जम्मू, जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने शुक्रवार को कठुआ ज़िले में धुआँरहित तंबाकू आधारित उत्पाद 'कूल लिप' के भंडारण, बिक्री, प्रदर्शन और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया। अधिकारियों ने बताया कि यह प्रतिबंध विशेष रूप से बच्चों और युवाओं में बढ़ती स्वास्थ्य चिंताओं का हवाला देते हुए लगाया गया है। कठुआ के ज़िला मजिस्ट्रेट राजेश शर्मा द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि स्थानीय दुकानों में इस उत्पाद के बढ़ते प्रचलन और छात्रों द्वारा इसके उपयोग की खबरों के बाद जन स्वास्थ्य और सुरक्षा के हित में यह कदम उठाया गया है।
शर्मा ने आदेश में कहा, "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, जन स्वास्थ्य और सुरक्षा के हित में, कठुआ ज़िले में अगले आदेश तक तंबाकू आधारित उत्पाद 'कूल लिप' के भंडारण, बिक्री, प्रदर्शन और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाता हूँ।" वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य शिक्षा अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और नामित खाद्य सुरक्षा अधिकारी सहित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
आदेश में कहा गया है कि अभिभावकों, शिक्षकों और जनप्रतिनिधियों ने इस उत्पाद के सेवन के बाद बच्चों में कथित तौर पर नशा होने, उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करने और शैक्षणिक वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने पर चिंता जताई थी। खाद्य सुरक्षा एवं मानक (बिक्री पर प्रतिषेध एवं प्रतिबंध) विनियम, 2011 की धारा 2.3.4 का हवाला देते हुए, जो किसी भी खाद्य उत्पाद में तंबाकू और निकोटीन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है, ज़िला मजिस्ट्रेट ने प्रतिबंध को तत्काल लागू करने का निर्देश दिया। शर्मा ने कहा कि कैंसरकारी और प्रतिकूल मौखिक प्रभावों सहित संभावित स्वास्थ्य जोखिमों के कारण, ज़िले में "ऐसी वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना अनिवार्य" हो गया है। यह आदेश, जो अगले निर्देशों तक लागू रहेगा, व्यापक जन जागरूकता के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया गया है।