Jammu-Kashmir: स्कूलों के आसपास पुलिस का अभियान, उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई
Jammu-Kashmir: गंदेरबल पुलिस ने कंगन में सीओटीपीए के तहत सार्वजनिक रूप से धूम्रपान करने वालों पर जुर्माना लगाया है। कंगन थाना प्रभारी लतीफ अली ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए) 2003 को लागू करना है, जो सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है।
आदेश में चेतावनी दी गई है कि नियमों और विनियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निर्देश में कहा गया है, "नियमों/मानदंडों के तहत कानून की पूरी सीमा तक उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।"
स्थानीय लोगों ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे स्कूलों के आसपास तंबाकू की बिक्री और सेवन को हतोत्साहित करने में मदद मिलेगी, क्योंकि छात्र अक्सर कम उम्र में ही ऐसे उत्पादों के संपर्क में आ जाते हैं।