जम्मू-कश्मीर: अनंतनाग पुलिस ने UAPA आरोपी की 5 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
Anantnagअनंतनाग: जम्मू और कश्मीर में अनंतनाग पुलिस ने कहा कि उन्होंने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 ( यूएपीए ) के एक आरोपी की 5 करोड़ रुपये की आवासीय संपत्ति कुर्क की है। आरोपी की पहचान फिरदौस अहमद भट के रूप में हुई है। एक बड़े ऑपरेशन में, अनंतनाग पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 ( यूएपीए ) की धारा 25 के तहत एक दो मंजिला आवासीय संपत्ति कुर्क की। पुलिस ने एक बयान में कहा, हुगाम लोनपोरा, श्रीगुफवारा के निवासी फिरदौस अहमद भट के नाम पर पंजीकृत संपत्ति 1 कनाल और 10 मरला (सर्वे नंबर 5419/561 मिन) में फैली हुई है और इसकी कीमत लगभग 5 करोड़ रुपये है।
बयान में कहा गया है कि कुर्की पुलिस स्टेशन मट्टन की प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) संख्या 57/2024 से जुड़ी है और इसे विधिवत गठित पुलिस टीम और कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कानूनी प्रोटोकॉल का पूरा अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निष्पादित किया गया।
यह कार्रवाई क्षेत्र में गैरकानूनी और विध्वंसक गतिविधियों की चल रही जांच में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। बयान में कहा गया है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों को बेअसर करने और शहर में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनंतनाग पुलिस की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बयान में कहा गया है कि अनंतनाग पुलिस, अन्य एजेंसियों के साथ निकट समन्वय में, राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने वाली गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के अपने मिशन में दृढ़ है। (एएनआई)