केंद्र ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित दो विधेयक लोकसभा में पेश किए।
मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष की नारेबाजी के बीच, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश विधेयक 2023 पेश किया, जबकि जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक 2023 पेश किया।
संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश विधेयक 2023 में वाल्मिकी समुदाय को जम्मू और कश्मीर की अनुसूचित जातियों की सूची में चुरा, भंगी, बाल्मीकि और मेहतर के पर्याय के रूप में शामिल करने का प्रावधान है।
जबकि संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक 2023 का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर की अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करना है।