बारामूला पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन के सदस्यों के खिलाफ FIR दर्ज की

Update: 2025-03-27 13:21 GMT
Srinagar: मसरूर अब्बास अंसारी से संबद्ध जम्मू और कश्मीर इतिहाद-उल-मुस्लिमीन ( जेकेआईएम ) को गुरुवार को बारामुल्ला अधिकारियों द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल होने के कारण गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा एक गैरकानूनी संघ घोषित किया गया है।
संगठन के सदस्य आतंकवाद से संबंधित घटनाओं, सुरक्षा बलों पर पथराव और भारत संघ के खिलाफ सार्वजनिक अशांति भड़काने से जुड़े रहे हैं। इन विध्वंसक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने MHA अधिसूचना संख्या 14017/1/2025/NI-MFO दिनांक 11.03.2025 के माध्यम से संगठन को गैरकानूनी घोषित किया। प्रतिबंध के बावजूद, विश्वसनीय खुफिया जानकारी से संकेत मिलता है कि जेकेआईएम के कुछ नेता और सदस्य देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं |
इन उल्लंघनों का उचित संज्ञान लेते हुए, पुलिस स्टेशन पट्टन ने यूएपीए की धारा 10 और 13 तथा बीएनएस की धारा 147 और 148 के तहत मामला एफआईआर संख्या 45/2025 दर्ज किया है। बयान के अनुसार, आगे की जांच शुरू कर दी गई है।
बारामुल्ला पुलिस ने लोगों से कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने तथा शांति और राष्ट्रीय अखंडता को खतरा पहुंचाने वाली किसी भी गतिविधि की सूचना देने का आग्रह किया है। (एएनआई)
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