Jammu: जम्मू-कश्मीर में एसएसपी के तौर पर सेना अधिकारी की नियुक्ति पर रोक लगाई

Update: 2024-10-01 02:14 GMT

जम्मूJammu:  चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन के उस आदेश को स्थगित कर दिया है, जिसमें सेना के कर्नल को एसएसपी (प्रशिक्षण एवं विशेष अभियान) के पद पर नियुक्त करने का आदेश दिया गया था। आयोग ने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण चुनाव से जुड़े अधिकारियों के तबादलों पर रोक है। मुख्य सचिव को भेजे आदेश में चुनाव आयोग ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण चुनाव से जुड़े अधिकारियों के तबादलों पर रोक है। आयोग ने इस चरण में सेना के अधिकारी को आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान एसएसपी के पद पर नियुक्त करने के औचित्य, प्रक्रिया और तात्कालिकता पर विचार किए बिना नियुक्ति आदेश को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखने का निर्देश दिया। आयोग ने कहा कि यदि आदेश पहले ही लागू हो चुका है, तो इसके जारी होने से पहले की यथास्थिति को तत्काल बहाल किया जाना चाहिए। जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव को 1 अक्टूबर को सुबह 11 बजे तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, चुनाव आयोग से आवश्यक मंजूरी प्राप्त किए बिना आदेश जारी करने के औचित्य के बारे में विस्तृत स्पष्टीकरण भी देना होगा। कर्नल विक्रांत प्रशर भारतीय सेना के पैरा, हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल, गुलमर्ग से हैं। जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए तीन चरणों में मतदान हो रहा है। तीसरा और अंतिम चरण 1 अक्टूबर को होना है।

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