8 अधिकारी नौकरी से बर्खास्त, भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की बड़ी कार्रवाई
आदेश जारी
जम्मू-कश्मीर सरकार (J&K government) के आठ 'दागी' अधिकारियों को गुरुवार को बर्खास्त कर दिया गया. यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रशासन की जीरो टॉलरेंस नीति (zero-tolerance policy against corruption) के तहत की गई है. सभी आठ अफसरों को भ्रष्टाचार और खराब आचरण के आरोप में बर्खास्त किया गया है. सभी कर्मचारियों को जम्मू कश्मीर सिविल सेवा विनियम के अनुच्छेद 226 (2) (article 226 (2) of the Jammu Kashmir Civil Service Regulations) के तहत निकाला गया है.
इनके खिलाफ हुई कार्रवाई - जम्मू-कश्मीर सरकार ने रवींदर कुमार भट, मोहम्मद कासिम वानी, नूर आलम, मोहम्मद मुजीब-उर-रहमान, डॉक्टर फयाज अहमद, गुलाम मोही-उद-दीन, राकेश कुमार, परषोत्तम कुमार को सेवा से बर्खास्त किया है. इससे पहले 16 अक्टूबर को पाकिस्तान समर्थक सैयद अली शाह गिलानी के पोते और डोडा के एक शिक्षक को जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का कथित तौर पर साथ देने के लिए सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था.
उप राज्यपाल ने इन्हें संविधान के अनुच्छेद 311 (2) में प्राप्त शक्तियों के तहत तथ्यों और परिस्थितियों की पड़ताल करने के बाद बर्खास्त किया था. संविधान के इस प्रावधान के तहत बर्खास्त किए गए कर्मचारी अपनी बर्खास्तगी को केवल जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं.