चिट्टा तस्करी की दोषी महिला को एक वर्ष का कारावास, 10 हजार रुपए जुर्माना
डमटाल। इंदौरा न्यायालय ने चिट्टे के केस में आरोपी महिला को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा के साथ 10 हजार रुपए जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है। जुर्माना अदा न करने पर 2 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह फैसला इंदौरा न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायाधीश विकास कपूर ने सुनाया है। सरकारी अधिवक्ता संदीप डोगरा ने बताया कि थाना इंदौरा के तहत पुलिस चौकी ठाकुरद्वारा के गांव मीलवां में वर्ष 2017 को पुलिस ने रानो देवी निवासी दमोता को 3 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया था। न्यायालय में पुलिस द्वारा 10 गवाहों को पेश किया गया और उनके बयान कलमबद्ध किए गए थे। न्यायालय ने गवाहों के बयानों के मद्देनजर और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए महिला को दोषी माना।