Himachal Pradesh हिमाचल प्रदेश सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कुल्लू ज़िले में 2025 में रेव पार्टियों की इजाज़त देने में कथित भूमिका के कारण दो सीनियर अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई को डिप्टी कमिश्नर (DC) अनुराग चंद्र शर्मा और सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (SP) मदन लाल की याचिकाओं पर संज्ञान लिया था और उनके ख़िलाफ़ SIT बनाने और FIR दर्ज करने के हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें दूसरे ज़िलों में तबादला करने वाले हाई कोर्ट के आदेश के उस हिस्से पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

सोमवार को, चीफ़ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की बेंच को हिमाचल प्रदेश के एडवोकेट जनरल अनूप रत्न ने बताया कि आदेश के तहत अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। 24 जून को, हाई कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में बड़े पैमाने पर रेव पार्टियों के आयोजकों और ज़िला अधिकारियों के बीच कथित मिलीभगत का गंभीरता से संज्ञान लिया था।

कोर्ट ने सब-डिविज़नल मजिस्ट्रेट (SDM) समेत तीन सीनियर अधिकारियों के तबादले का आदेश दिया था, FIR दर्ज करने का निर्देश दिया था और मामले की जांच के लिए डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG) से कम रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम (SIT) बनाने को कहा था। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि SDM का भी तबादला कर दिया गया है।

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