Sanjauli मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष ने मस्जिद की तीन मंजिलों को गिराने के अदालत के फैसले पर कही ये बात

Update: 2024-10-05 14:16 GMT
Shimla शिमला: शिमला नगर आयुक्त न्यायालय द्वारा शनिवार को हिमाचल प्रदेश में संजौली मस्जिद की तीन मंजिलों को गिराने का आदेश दिए जाने के बाद मस्जिद समिति के अध्यक्ष लतीफ नेगी ने कहा कि वे न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं। नेगी ने एएनआई से कहा, "हम न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं। हमने लिखित में दिया था कि हम अनधिकृत मंजिलों को गिराने के लिए तैयार हैं।" इसके अलावा, यह पूछे जाने पर कि क्या वे इस निर्णय पर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, संजौली मस्जिद समिति के अध्यक्ष ने कहा, "हम अभी न्यायालय नहीं जाएंगे।" वक्फ बोर्ड का
प्रतिनिधित्व
करने वाले वकील बीएस ठाकुर ने भी जोर देकर कहा कि मस्जिद समिति दो महीने के भीतर (मस्जिद की अनधिकृत मंजिलों) को गिराने के आदेश का पालन करेगी ।
शिमला नगर आयुक्त न्यायालय ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश के संजौली मस्जिद की तीन मंजिलों को गिराने के लिए मस्जिद समिति और वक्फ बोर्ड को दो महीने का समय दिया । मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी। अधिवक्ता बीएस ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया, "अदालत ने आदेश पारित किया है कि मस्जिद समिति और वक्फ बोर्ड को अपने खर्च पर मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलों को गिराना चाहिए। विध्वंस के लिए दो महीने की समय सीमा दी गई है। आने वाले समय में इमारत के बाकी हिस्से के बारे में फैसला किया जाएगा। सुनवाई की अगली तारीख 21 दिसंबर है। मस्जिद समिति ने ऊपरी तीन मंजिलों को गिराने का अंडरटेकिंग दिया है।" यह विवाद संजौली में कथित तौर पर अवैध मस्जिद के निर्माण और उसके बाद हिंदू संगठनों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन से उत्पन्न हुआ था। संजौली के स्थानीय निवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील जगत पॉल ने एएनआई को बताया, "अदालत ने कहा है कि स्थानीय लोगों को मामले में पक्ष बनाना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि प्रशासन और उल्लंघनकर्ता (संजौली मस्जिद समिति) के बीच पहले से ही मामला चल रहा है। हमें खुशी है कि स्थानीय निवासियों के अदालत में आने के बाद आज यह फैसला सुनाया गया है।" (एएनआई)
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