NDPS एक्ट के तहत 6 तस्कर हिरासत में लिए गए

Update: 2026-03-08 11:03 GMT
Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: देहरा ज़िला पुलिस ने प्रिवेंशन ऑफ़ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (PIT NDPS) एक्ट, 1988 के तहत छह आदतन ड्रग पेडलर्स को हिरासत में लिया है। आरोपियों को धर्मशाला की ज़िला जेल भेज दिया गया है।
यह कार्रवाई एक्ट के सेक्शन 3(1) के तहत सक्षम अथॉरिटी से डिटेंशन ऑर्डर मिलने के बाद की गई। ये ऑर्डर ज़िला पुलिस द्वारा तैयार किए गए और सेक्रेटरी (होम-कम-डिटेंशन अथॉरिटी), शिमला को जमा किए गए डिटेल्ड डोजियर के आधार पर जारी किए गए थे।
तीन महीने के डिटेंशन ऑर्डर मिलने के बाद, पुलिस ने स्पेशल टीमें बनाईं और आरोपियों को पकड़ने के लिए अलग-अलग जगहों, ठिकानों और घरों पर रेड की।
SP देहरा मयंक चौधरी ने कहा कि मुख्य हिरासत में लिए गए व्यक्ति की पहचान खबली गांव के आकाशदीप सिंह के रूप में हुई है। उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत पहले देहरा और नूरपुर पुलिस ने जनवरी 2025 और फरवरी 2023 में दो केस दर्ज किए थे। उसे मैकलियोड गंज से हिरासत में लिया गया था।
उन्होंने कहा, “उसके अलावा, गुरनावर गांव के राज कुमार, सलीहार गांव के शरीफ मोहम्मद, सिहोरपाई गांव के पंकज कुमार, कुहना गांव के अशोक कुमार और सौंतदयाल गांव के अविनाश कुमार नाम के पांच और आदतन अपराधियों को तीन महीने के लिए धर्मशाला की जिला जेल भेज दिया गया है।”
SP ने कहा कि जिला पुलिस इन आदतन ड्रग तस्करों के खिलाफ फाइनेंशियल जांच भी शुरू करेगी, जिन्होंने कथित तौर पर कोर्ट से जमानत मिलने के बाद ड्रग तस्करी फिर से शुरू कर दी थी।
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