FRA के तहत भूमि आवंटन में देरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

Update: 2024-12-12 08:50 GMT
Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: कांगड़ा जिले के विभिन्न भागों में स्थित बड़ा भंगाल के निवासियों तथा कई अन्य गांवों के चरवाहों ने वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत उन्हें मालिकाना हक नहीं दिए जाने पर दुख जताया है। वन अधिकार अधिनियम के तहत मालिकाना हक के लिए आवेदन करने वाले कई लोगों ने आज धर्मशाला लघु सचिवालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया तथा कांगड़ा के उपायुक्त हेमराज बैरवा को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में शामिल हिमाचल के गामंतु पशुपालक सभा के राज्य सलाहकार अक्षय जसरोटिया ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम के तहत समुदायों के 50 दावे तथा व्यक्तिगत लोगों के 351 दावे पिछले कई वर्षों से लंबित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उक्त दावों को ग्राम स्तरीय समितियों तथा उपमंडल स्तरीय समितियों द्वारा पारित करके
जिला स्तरीय समितियों को भेजा गया है
। परंतु उनके दावों का निपटारा नहीं किया गया है तथा मालिकाना हक जारी नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में ग्राम पंचायतों में वन अधिकार समितियों का गठन किया गया तथा उसके बाद व्यक्तिगत तथा सामुदायिक दावे दायर करने की प्रक्रिया शुरू हुई। सभी दावेदारों ने अपने दावे संबंधित वन अधिकार समितियों को फार्म ए में प्रस्तुत किए थे तथा उन्होंने नियम 11(4) के तहत ग्राम सभा की ओर से फार्म बी व सी में सामुदायिक दावे तैयार किए थे।
जांच की प्रक्रिया पूरी करने के बाद दावों को ग्राम सभा द्वारा पारित किया गया तथा संबंधित उपमंडल स्तरीय समिति (एसडीएलसी) को सौंप दिया गया। जसरोटिया ने आरोप लगाया कि वर्ष 2020 में बैजनाथ उपमंडल की मुलथान तहसील की 28 ग्राम सभाओं को जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) द्वारा सामुदायिक वन अधिकार पट्टे प्रदान किए गए हैं। मुलथान तहसील की ग्राम सभा बड़ा भंगाल के सामुदायिक वन अधिकार दावे को एसडीएलसी बैजनाथ द्वारा अनुमोदित कर डीएलसी को भेजा गया था, जो अभी भी लंबित है। इसके अलावा कांगड़ा जिले की बैजनाथ तहसील, पालमपुर, जयसिंहपुर, नूरपुर, धर्मशाला व मुलथान के सामुदायिक व व्यक्तिगत दावे ग्राम सभाओं द्वारा पारित कर एसडीएलसी व डीएलसी को सौंप दिए गए हैं। जसरोटिया ने आरोप लगाया कि वन अधिकार अधिनियम के तहत पात्र परिवारों को वन अधिकार अधिनियम की प्रक्रिया पूरी किए बिना ही बेदखली आदेश जारी कर बेदखल किया जा रहा है, जो वन अधिकार अधिनियम की धारा 4(5) का खुला उल्लंघन है।
वर्तमान सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में स्पष्ट लिखा था कि यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम लागू किया जाएगा। प्रदेश में इस कानून के प्रति राजनीतिक इच्छाशक्ति होने के बावजूद प्रशासन इस कानून को लागू करने में गंभीरता नहीं दिखा रहा है। इसलिए सरकार के दो साल बीत जाने के बाद भी कांगड़ा जिले में एक भी सामुदायिक व व्यक्तिगत अधिकार पट्टा सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। इस बीच, लोगों को वन अधिकार आवंटित करने के लिए डीएलसी की बैठक आज धर्मशाला में हुई। सूत्रों ने बताया कि प्रशासन देहरा विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले कई पौंग बांध विस्थापितों को वन अधिकार अधिनियम के तहत अधिकार देने जा रहा है। कांगड़ा के डीसी हेमराज बैरवा ने पूछे जाने पर कहा कि जिन दावों के कागजात सही हैं, उन्हें जल्द से जल्द निपटाया जाएगा। राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि वन अधिकार अधिनियम के तहत सभी दावों को निपटाया जाए। उन्होंने कहा, "इसलिए हम मामलों को आगे बढ़ाएंगे और जिन दावों के कागजात सही हैं, उन्हें निपटाया जाएगा।"
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