Manali: पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए एक बार की आयु में छूट को मंजूरी

आयु सीमा में एक वर्ष की छूट देने को मंजूरी

Update: 2024-08-22 06:16 GMT

मनाली: हिमाचल प्रदेश सरकार ने को पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 1,226 पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में एक वर्ष की छूट देने को मंजूरी दे दी है। अब कांस्टेबल भर्ती के लिए सामान्य वर्ग के 18 से 26 वर्ष, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गोरखा, प्रतिष्ठित खिलाड़ी, 18 से 28 वर्ष तथा होमगार्ड के 20 से 29 वर्ष के उम्मीदवार पात्र होंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने नन्हे-मुन्नों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग में 6297 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रशिक्षकों की नियुक्ति सहित विभिन्न सरकारी विभागों में 6630 से अधिक पदों को सृजित करने तथा भरने का भी निर्णय लिया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 200 पदों को सृजित करने तथा भरने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा सहायक प्रोफेसर के 22 पदों को भरने को भी मंजूरी दी,

जिनमें डॉ. यशवंत सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नाहन में प्रोफेसर के तीन तथा एसोसिएट प्रोफेसर के दो पद, श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नैरचौक, मंडी में प्रोफेसर के दो तथा एसोसिएट प्रोफेसर का एक पद, पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, चंबा में प्रोफेसर के चार तथा एसोसिएट और सहायक प्रोफेसर के पांच-पांच पद शामिल हैं, ताकि लोगों को उनके घरों के नजदीक विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकें। टांडा चिकित्सा महाविद्यालय में कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर के आठ पद तथा चंबा चिकित्सा महाविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पांच पद सृजित करने तथा भरने का भी निर्णय लिया गया, साथ ही इन दोनों चिकित्सा महाविद्यालयों में ट्रॉमा सेंटरों को क्रियाशील बनाने के लिए स्टाफ नर्स, ऑपरेशन थियेटर सहायक, तकनीशियन, मल्टी टास्क वर्कर आदि सहित अपेक्षित सहायक स्टाफ की भी नियुक्ति की जाएगी। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण में विभिन्न श्रेणियों के 84 पदों को सृजित करने तथा भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने बेहतर विनियमन के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में राज्य में नवगठित फोर लेन योजना क्षेत्रों के लिए विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों को भरने को अपनी सहमति प्रदान की।

युवा सेवा एवं खेल विभाग में युवा आयोजकों के चार पदों को भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य सरकार और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बोर्डों, निगमों, स्थानीय निकायों के अंतर्गत ग्रुप सी के पदों की सीधी भर्ती को हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के दायरे में लाने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के देहरा में पुलिस अधीक्षक कार्यालय और अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग खोलने को अपनी स्वीकृति प्रदान की, लेकिन आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण इन दोनों कार्यालयों को बाद में अधिसूचित किया जाएगा। ऊना जिले के हरोली में विद्युत प्रभाग खोलने को भी मंजूरी प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडल उप-समिति का गठन किया, जिसमें ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी सदस्य होंगे। यह समिति राज्य में होम स्टे के संचालन को सुव्यवस्थित करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिशा-निर्देश सुझाएगी। मंत्रिमंडल ने संसाधन जुटाने के लिए उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडल उप-समिति के गठन को भी मंजूरी दी, जिसमें कृषि मंत्री चंद्र कुमार, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी सदस्य होंगे। मंत्रिमंडल ने राज्य में वनों की आग, सूखे, जल संकट और मानसून की स्थिति की भी समीक्षा की।

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