मंडी : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज शर्मा की विशेष अदालत ने बल्ह तहसील के समीह (बृखमणी) गांव निवासी आरोपी लैब असिस्टैंट (प्रयोगशाला सहायक) के खिलाफ पोक्सो अधिनियम की धारा 10 तथा भा.दं.सं. की धारा 354-ए के तहत अभियोग साबित होने पर क्रमश: 5 साल और 3 साल के कठोर कारावास तथा 5-5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी द्वारा निश्चित समय में जुर्माना राशि अदा न करने पर उसे क्रमश: 3 और 2 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। ये दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
विशेष लोक अभियोजक वी.के. चौधरी ने बताया कि 2 फरवरी, 2015 को पीड़ित छात्रा हटगढ़ स्थित अपने स्कूल में मौजूद थी, जहां पर पाठशाला में तैनात आरोपी लैब असिस्टैंट ने छात्रा के साथ अश्लील हरकतें की थीं। छात्रा ने इसकी सूचना शिक्षकों तथा परिजनों को दी थी जिस पर परिजनों ने आरोपी लैब असिस्टैंट के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी थी। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में करीब एक दर्जन से अधिक गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाकर आरोपी पर अभियोग साबित किया गया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी पर छात्रा से अश्लील हरकतें करने का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।