Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आगाह किया है कि भविष्य की निर्माण परियोजनाओं के लिए उचित डंपिंग स्थलों की पहचान की जानी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने चंबा जिले के मोतला गाँव से मलबा और गंदगी हटाने के मुद्दे पर प्रकाश डालने वाली एक जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया। जनहित याचिका को बंद करते हुए, न्यायालय ने आगे आदेश दिया कि डंपिंग स्थलों का चयन इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए किया जाना चाहिए कि मलबा आसपास के क्षेत्रों जैसे निजी भूमि, नालों, जल निकायों, वन क्षेत्रों और जलग्रहण क्षेत्रों में न जाए। अदालत ने आदेश दिया कि सभी निजी ठेकेदार निर्देशों का कड़ाई से पालन करें।