Himachal Pradesh: दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष कारावास व जुर्माने की सजा
Himachal Pradesh: बिलासपुर स्थित विशेष न्यायालय ने नाबालिगा के आपत्तिजनक फोटो प्रसारित करने की धमकी देकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोप दोष सिद्ध होने पर आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 2,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी चंद्रशेखर भाटिया ने बताया कि जिले की एक नाबालिग लड़की ने 27 फरवरी, 2022 को महिला थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाया कि कुलविंद्र सिंह निवासी मलेटा श्री नयना देवी ने उसके आपत्तिजनक फोटो होने का दावा करते हुए उन्हें इंटरनैट पर प्रसारित करने की धमकी दी। आरोपी ने कहा कि यदि वह फोटो सार्वजनिक नहीं करवाना चाहती है तो रात को उसके घर के पास स्थित खेतों में आए।
फोटो प्रसारित होने के डर से जब पीड़िता खेतों की ओर गई तो आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, घटना के बाद आरोपी ने धमकी दी कि यदि उसने इस बारे में किसी को बताया या पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई तो वह उसके फोटो प्रसारित करने के साथ-साथ उसके माता-पिता व भाई को जान से मार देगा। शिकायत के बाद महिला थाना की एएसआई नीलम ने मामले की जांच की। जांच के दौरान पीड़िता व आरोपी का मैडीकल परीक्षण तथा डीएनए जांच करवाई गई। पुलिस जांच पूरी होने के बाद मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से जिला न्यायवादी चंद्रशेखर भाटिया ने प्रभावी ढंग से पैरवी की। अभियोजन पक्ष ने कुल 23 गवाह प्रस्तुत किए। गवाहों के बयान एवं पुलिस जांच रिपोर्ट के आधार पर विशेष न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।