हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑपरेटर को अगले आदेश तक कोल डैम प्रोजेक्ट जलाशय, तत्तापानी में जल क्रीड़ा और उससे जुड़ी गतिविधियों पर रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि रतन एडवेंचर नामक मोटर बोट के चालक के पास हिमाचल प्रदेश जल क्रीड़ा और उससे जुड़ी गतिविधियों के नियम, 2021 की शर्त 6(5) (सी) के अनुसार भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान से वैध पावर बोट हैंडलिंग सर्टिफिकेट नहीं है।
मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑपरेटर राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन किए बिना कारोबार कर रहा है, जिससे लोगों की जान खतरे में पड़ रही है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसे कोल डैम जलाशय में जल क्रीड़ा और उससे जुड़ी गतिविधियों पर रोक लगा दी और मामले को 25 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया।